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कलेक्टर श्री गुप्ता ने पांच आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर देवास 21

मुर्तज़ा सैफी

अगस्‍त 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पांच आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी रवि पिता रामचन्‍द्र यादव उम्र 27 निवासी चापड़ा को तोड़फोड़ करना, अवैध वसूली करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी भूपेन्‍द्र उर्फ भुपेश पिता रामप्रसाद उम्र 39 साल निवासी बालगढ़ देवास को मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, तोड़फोड़ कर नुकसान करना, अवैध हथियार रखना, अड़ीबाजी करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

आरोपी शंकर पिता कैलाश लोधी उम्र 35 साल निवासी भौंरासा को अवैध शराब, मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी देना, रास्‍ता रोककर मारपीट करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी अशरफ उर्फ भैरू पिता छोटे खां उम्र 32 साल निवासी देवास को जान से मारने की धौंस एवं प्राणघातक हमला करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। शाहिद पिता शाकीर कुरैशी उम्र 42 साल निवासी देवास को आम जनता के साथ मारपीट, सार्वजनिक स्‍थानों पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर आम जनता को भयग्रस्‍त करना, अवैध रूप से बड़े स्‍तर पर शराब की तस्‍करी करने, गौ हत्‍या करने आदि कई संगीन कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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