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कलेक्टर श्री गुप्ता ने चार आरोपियों को किया जिलाबदर

आरोपी सावन और निहाल एक-एक वर्ष तथा आरोपी अंतिम और मनीष छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर

मुर्तज़ा सैफी

देवास, 19 सितम्‍बर 2024 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी सावन पिता अनिल जलोदिया उम्र 23 साल निवासी देवास को अपहरण, छेड़छाड़, झगड़ा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम के अपराध आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी निहाल पिता अनिल धारू उम्र 26 साल निवासी देवास को मारपीट, अवैध शराब, हफ्ता वसूली, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, चोरी के अपराध आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

आरोपी अंतिम उर्फ आशीष पिता मानसिंह उम्र 44 साल निवासी क्षिप्रा थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को लड़ाई-झगड़ा, तोड़फोड़, नुकसान, जान से मारने की धमकी, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, जुआ-सट्टा खेलना, जहरीली शराब बेचना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी मनीष उर्फ कालू पिता अमर सूर्यवंशी उम्र 35 साल निवासी देवास को झगड़ा, मारपीट, गाली गुप्‍ता, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध जुआ आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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